चमोली:-36 लाख के सरकारी धन के गबन का ईनामी आरोपी पोस्टमास्टर को चमोली पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया।

Arunabh raturi,janswar.com

लगभग 36 लाख के सरकारी धन के गबन का ईनामी आरोपी पोस्टमास्टर को चमोली पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया। न्यायालय  ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल  भेजा

वादी श्री अजय कुमार निरीक्षक डाकघर उपमंडल गोपेश्वर जनपद चमोली ने कोतवाली जोशीमठ में बाद विभागीय जॉच लिखित तहरीर दी कि श्री रविरंजन पुत्र श्री रणजीत प्रसाद निवासी सोहसराय जिला नालन्दा बिहार जो कि दिनांक 19अगस्त2011 से दि0 13फरवरी2020 तक चमोली मण्डल के विभिन्न डाकघरों में उपपोस्टमास्टर/डाक सहायक के पद पर नियुक्त रहा व वर्ष 2020 में स्थानांतरण के पश्चात डाक मण्डल बिहार गया के लिए रिलीव हो गया। जनपद चमोली में अपनी कार्यअवधि के दौरान विभिन्न डाकघरों में नियुक्त रहते हुए अभियुक्त के द्वारा डाकघर में जमा होने वाली पीएलआई धारकों की पीएलआई किस्तें अपने डाक विभाग के सॉफ्टवेयर मैककेमिश का दुरप्रयोग कर उक्त पीएलआई की रकम जिसमें 16 लाख रु0 डाकघर सुनील व डाकघर जोशीमठ के तथा 20 लाख रुपए डाकघर फतेहपुर जनपद गया बिहार के कुल 36 लाख रुपए लगभग डाकघर के कोष में जमा न करने एवं सरकारी धन के गबन करने के संबंध में कोतवाली जोशीमठ में मु0अ0सं0-08/23 धारा 409 भादवि पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक चमोली श्रीमती रेखा यादव (IPS)  द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने तथा किसी भी सूरत में भ्रष्टाचारियों को न बख्शनें के सख्त दिशा निर्देश देते हुए प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत पुलिस उपाधीक्षक चमोली श्री प्रमोद शाह के नेतृत्व में अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठित करने हेतु निर्देशित किया गया।

गठित पुलिस टीम द्वारा बिहार राज्य के जनपद गया व नालंदा में अभियुक्त उपरोक्त के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी तो ज्ञात हुआ की दिनांक 25नवम्बर2021 को फतेहपुर डाकघर से उक्त आपराधिक कृत्य के लिए अभियुक्त को निलंबित किया गया था, जिसके पश्चात अभियुक्त द्वारा विभागीय जाँच में सहयोग ना करने एवं अपने पते व मोबाइल नम्बर बदलकर बिहार, पटना, गया, नालंदा एवं अन्य विभिन्न स्थानों में ठिकाने बदलकर रहने तथा थाना फतेहपुर जनपद गया में मु0अ0सं0-585/2023 धारा- 406/420 भा0द0वि0 पंजीकृत होना पाया गया। अभियुक्त के लगातार पते व मोबाइल नंबर बदलने व गिरफ्तारी से बचने के कारण  पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा गिरफ्तारी हेतु 2500/-रू0 ईनाम  5की घोषणा की गयी थी।

गठित पुलिस टीम  द्वारा जनपद नालंदा व गया में 07 दिन कैंप करने के पश्चात सर्विलांस सेल की टेक्निकल टीम द्वारा लोकेशन के आधार पर अभियुक्त के जनपद नालंदा में छुपे होने की सटीक जानकारी दी गयी। जिसके आधार पर पुलिस टीम द्वारा अथक सार्थक प्रयास एवं ठोस सुरागरसी-पतारसी कर अभियुक्त उपरोक्त को मोगलकुवां थाना सोसराय जिला नालंदा से दिनांक 07.11.2023 को गिरफ्तार किया गया। जहाँ अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र शिवप्रसाद के नाम से अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था। अभियुक्त को दिनांक 07 नवम्बर 2023 को मा0 न्यायालय मुख्य दण्डाधिकारी नालंदा के समक्ष प्रस्तुत कर 07 दिवस ट्रांजिट रिमांड के प्राप्त कर दिनांक 13नवम्बर2023 को  न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट गोपेश्वर के समक्ष पेश किया गया। जिसे  न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार चमोली भेजा गया। नाम पता अभियुक्त- रवि रंजन पुत्र स्व. रंजीत प्रताप निवासी मोहल्ला छोटी पहाड़ी थाना सोसराया हाल पता मोहल्ला मोगलकुवां थाना सोसराया जनपद नालंदा उम्र 38 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-1. मु0अ0सं0- 585/2023, धारा 406/420 भादवि थाना फतेहपुर जनपद गया बिहार।

पुलिस टीम-1. व0उ0नि0 श्री संजय सिंह नेगी (कोतवाली जोशीमठ),2. आरक्षी अरुण गैरोला,3. आरक्षी राजेंद्र सिंह राव