चंबा मार्ग दुर्घटना: सुप्रीम कोर्ट ‘रोड सेफ्टी कमेटी’ के निर्देश पर लीड एजेंसी ने किया स्थल निरीक्षण, दिए सुधार के निर्देश।
टिहरी:- आज 24 अप्रैल 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की ‘ऑन रोड सेफ्टी’ कमेटी के निर्देशों के अनुपालन में राज्य में गठित लीड एजेंसी की टीम द्वारा विगत दिवस जनपद टिहरी में चंबा के निकट दुर्घटनाग्रस्त वाहन (UK09TA1799) का स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त दुर्घटना में 08 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।
जांच के दौरान मार्ग से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। निरीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि दुर्घटना स्थल पर मार्ग की चौड़ाई पर्याप्त है तथा सड़क पर पैरापेट स्थापित हैं, किन्तु मोड़ के बाद लगातार ढलान पाया गया। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि निरंतर ढलान होने के कारण चालक वाहन की गति पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे दुर्घटना घटित हुई।
शैलेश तिवारी, उप परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड के नेतृत्व में लीड एजेंसी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग के स्थानीय अधिकारियों के अतिरिक्त जेपीआरआई के विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे। निरीक्षण दल द्वारा आवश्यक जानकारियां एकत्रित करने के साथ वाहन की भी जांच की गई, जिनके आधार पर दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण कर रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रेषित की जाएगी।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तीव्र ढलान के दृष्टिगत रंबल स्ट्रिप बनाने, क्रैश बैरियर स्थापित करने तथा मोड़ पर मार्ग की ज्यामिति सुधारने के निर्देश दिए गए। साथ ही इस स्थान पर गति सीमा एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्र के संकेतक बोर्ड लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान लीड एजेंसी से नरेश संगल (सहायक निदेशक), अविनाश चौधरी (पुलिस विभाग), संजय बिष्ट (लोक निर्माण विभाग) तथा जनपद टिहरी से महेश लखेरा (क्षेत्राधिकारी, चंबा), जगदीश खाती (अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, चंबा), सत्येंद्र राज (एआरटीओ प्रवर्तन), राजेंद्र विराटिया (एआरटीओ प्रशासन), नीलेश (संभागीय निरीक्षक) एवं मनीषा सेठी (सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, चंबा) उपस्थित रहे।
जिला मजि
स्ट्रेट, टिहरी-गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल ने एसडीएम टिहरी को नामित किया जांच अधिकारी
दिनाक 23.04.2026 को समय लगभग 02:42 बजे दोपहर को वाहन सं० UK09TA-1799 चम्बा-कोटी कॉलोनी मोटर मार्ग पर तहसील टिहरी के स्थान नैलमल्ला के होटल बागसू महादेव के समीप अनियंत्रित होकर सड़क किनाने स्थित फैराफिट तोड़कर 300 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गया। उक्त वाहन में सवार कुल 10 में से व्यक्तियों में 8 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 2 व्यक्ति घायल हुये हैं।
उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग दिनांक 03.03.2023 उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटन राहत निधि संशोधन नियमावली 2023 के नियम 08(6) के संशोधन कमांक 05 में निहित प्राविधानानुसार सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुझाव प्राप्त करने एवं दुर्घटना के कारणों की मजिस्ट्रीयल जाच हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट टिहरी को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। जांच अधिकारी एक पक्ष भीतर मजिस्ट्रीयल जांच में विभिन्न बिन्दुओं को समाहित करते हुए अपनी आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए ।
जिसमें दुर्घटना की तिथि / समय व मोटर मार्ग, दुर्घटनाग्रस्त वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, परमिट संख्या तथा उसकी वैधता जिससे वाहन आच्छादित है, यात्रीकर/यात्री राहत अधिभार कहां तक एवं कब तक जमा है, दुर्घटना में मृत एवं घायल यात्रियों/अन्य व्यक्तियों के नाम व पता, चिकित्सा/पुष्टि प्रमाण सहित, मृत यात्रियों/अन्य व्यक्तियों के आश्रितों के नाम एवं पता, शासनादेशानुसार गम्भीर घायल / घायलों का पृथक-पृथक विवरण पुष्टि प्रमाण सहित, दुर्घटनाग्रस्त वाहन का तुरन्त मौके पर संभाग / उप संभाग के वरिष्ठ अधिकारी की देख-रेख में तकनीकी परीक्षण, दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट विवरण जैसे चालक का नशे में होने, असावधानी, वाहन में यांत्रिक खराबी, तेज रफ्तार, सड़क की स्थिति आदि, याहन चालक के लाईसेन्स के विषय में स्पष्ट विवरण / टिप्पणी सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए ।
