पौड़ी:-85 वर्ष आयु वर्ग व दिव्यांगजनों के लिए घर-घर मतदान प्रक्रिया 6 अप्रैल से शुरू। WWW.JANSWAR.COM

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जनपद में 85 वर्ष आयु वर्ग के 1396 व 315 दिव्यांग मतदाता बैलेट पेपर से करेंगे मतदान।

पौड़ी:-03 अप्रैल, 2024:- लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में दिव्यांग व 85 प्लस आयु वर्ग के मतदाताओं को घर-घर मतदान करवाने के लिए प्रेक्षागृह पौड़ी में गठित मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की उपस्थिति में सम्पंन हुआ। इस अवसर उन्होंने मतदान अधिकारियों से सवाल-जवाब किये तथा उनका मनोबल बढ़ाते हुए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने के निर्देश भी दिये।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर-घर जाकर मतदान कराने की प्रक्रिया 06 से 08 अप्रैल के बीच चलेगी। उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से ऊपर व दिव्यांग मतदाताओं द्वारा बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पूर्व में बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं से घर-घर मतदान हेतु फॉर्म 12-डी के तहत 1711 मतदाता शामिल हैं। उन्होंने मतदान अधिकारियों को बैलेट पेपर के माध्यम से बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान कराने के निर्देश दिये हैं। बैलेट पेपर मतदान कराने के लिए 146 टीमें गठित की गई हैं, जिनमें 440 कार्मिकों की तैनाती की गई है। जनपद में 85 वर्ष आयु वर्ग के 1396 व 315 दिव्यांग मतदाता बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान अधिकारियों को कहा कि जिन बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं द्वारा पूर्व में घर-घर मतदान प्रक्रिया के लिए फॉर्म 12-डी भरा था लेकिन वह बैलेट पेपर से मतदान नहीं करते हैं तो उनसे घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।

इसके उपरान्त इसी विषय को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पंन हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद में स्थित समस्त दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं को घर-घर मतदान करवाया जाना है। जिलाधिकारी ने इस सम्बंध में राजनैतिक दलों को विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने राजनैतिक पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि जो मतदाता मतदान से वंछित रह जाते हैं तो 10 अप्रैल को घर-घर जाकर उन्हें बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करवाया जायेगा। जिलाधिकारी ने सभी एआरओ को निर्देश दिये कि भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून से जो भी दिशा-निर्देश या सूचनाएं प्राप्त होती है उसे पूरी पारदर्शिता व निरंतरता के साथ राजनैतिक दलों से साझा करते रहें।

बैठक में उप निर्वाचन अधिकारी ईला गिरी, संयुक्त मजिस्ट्रेट अनामिका, उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान व सोहन सिंह सैनी, सहायक निर्वाचन अधिकारी शांति लाल शाह व राजनैतिक दलों से राजेंद्र सिंह राणा, त्रिलोक सिंह रावत, देवानंद नौटियाल सहित अन्य उपस्थित थे