चमोली:- निर्वाचन में सभा स्थल लेकर सभी प्रचार सामग्री की दरें तय। राजनीतिक दलों को दी गई जानकारी।WWW.JANSWAR.COM

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निर्वाचन में सभा स्थल लेकर सभी प्रचार सामग्री की दरें तय। राजनीतिक दलों को दी गई जानकारी।

चमोली 22 फरवरी,2024 :- मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के जनपद स्तरीय पदाधिकारियों के साथ लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए विभिन्न प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का आगणन करने हेतु निर्धारित किए जाने वाले रेट-चार्ट पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण/मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहाँ, मानक रेट चार्ट समिति के अध्यक्ष चंचल बोहरा, कोषाधिकारी पंकज श्रीवास्तव एवं समिति के अन्य सदस्यों के साथ भाजपा से मोहन सिंह नेगी, विक्रम बर्त्वाल, दिनेश सिंह, कांग्रेस पार्टी से आनंद सिंह पंवार, आम आदमी पार्टी से अनूप सिंह रावत एवं सी0पी0आई0एम0 से ज्ञानेन्द्र खन्तवाल उपस्थित थे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा लोक सभा निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देशों/प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई।

मानक रेट सर्वेक्षण समिति द्वारा बाजार सर्वे के आधार पर एकत्र किये गए विभिन्न वस्तुओं के रेट्स के बारे में विस्तार से बताया गया एवं समिति द्वारा प्रस्तुत रेट्स पर सभी दलों के प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा के उपरान्त सहमति व्यक्त की गई। उक्त रेट चार्ट को जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरान्त प्रकाशित व प्रसारित किया जाएगा।

बैठक में मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहां ने सभी दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन व्यय सम्बन्धी प्रावधानों से अवगत कराया। बताया कि लोक सभा निर्वाचन में अधिकतम व्यय सीमा 95 लाख निर्धारित की गई है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि सभी राजनीतिक दल निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर आंशिक व्यय विवरण एवं 90 दिन के अंदर अपना सम्पणर््ूा निर्वाचन व्यय लेखा (सी0ए0 से आडिट कराने के उपरान्त) दाखिल करें। वर्तमान में राजनीतिक दलों को अपना निर्वाचन व्यय लेखा ऑनलाइन दाखिल करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन आयोग ने आई0ई0एम0एस0 पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध कराई है।

मुख्य कोषाधिकारी ने सभी दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि वे अपने पार्टी प्रत्याशी के नामांकन से पूर्व प्रत्याशी के नाम से या प्रत्याशी व उसके निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त खाता खुलवा लें और प्रत्याशी को भी निर्वाचन व्यय के प्रावधानों से अवगत करायें।

बैठक में सभी दलों को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर निर्देशों का सार संग्रह कम्पेंडियम-2024, राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन लेखा के रखरखाव संबंधी निर्देश, राजनीतिक दलों के लिए जांच सूची, नकद लेन-देन सम्बन्धी निर्देश एवं एम0सी0एम0सी0 व पेड न्यूज सम्बन्धी निर्देशों की प्रति भी उपलब्ध कराई गई।