कोटद्वार के चार अभियुक्तों को छ: माह के लिए जिला बदर किए गये।
उ.प्र.(उत्तराखण्ड) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल द्वारा 05 वादांे की सुनवाई कर अभियुक्तों को आदेश की तिथि से 06 माह हेतु जिला बदर किया गया है। वहीं 02 अभियुक्तों को जो गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के साथ ही आबकारी अधिनियम की धारा-60 में संलिप्त थे, रूपये 5-5 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रभारी अधिकारी, जिलाधिकारी गढ़वाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गढ़वाल व प्रभारी निरीक्षक थाना कोटद्वार की आख्यानुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल द्वारा वाद संख्या 01/2019 राज्य बनाम बच्चन सिंह पुत्र जय सिंह निवासी शिवराजपुर थाना कोटद्वार गढ़वाल को अधिनियम की धारा-3(क) के तहत आदेश की तिथि से 06 माह हेतु जिला बदर किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा-60 के 02 मामले मा. न्यायालय में विचाराधीन हैं।
बताया गया कि वाद संख्या 05/2019 राज्य बनाम सतेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्र सिंह निवासी उत्तरी झण्डीचैड़ थाना कोटद्वार गढ़वाल को अधिनियम की धारा-2¼i½]¼iii½]¼iv½ व धारा-3(क),(ख),(ग) के तहत आदेश की तिथि से 06 माह हेतु जिला बदर किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा-60 के 03 मामले मा. न्यायालय में विचाराधीन हैं।
वाद संख्या 08/2019 राज्य बनाम रेहान पुत्र अहमद हसन उर्फ सेकैट्री थाना कोटद्वार गढ़वाल को अधिनियम की धारा-2¼i½]¼iii½]¼iv½ व धारा-3(क),(ख),(ग) के तहत आदेश की तिथि से 06 माह हेतु जिला बदर किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध आम्र्स एक्ट, लूट, गैंगस्टर एक्ट व अन्य अधिनियमों में 06 मामले मा. न्यायालय में विचाराधीन हैं।
वहीं वाद संख्या 07/2019 राज्य बनाम करनैल सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी झूलाबस्ती, गाड़ीघाट, थाना कोटद्वार गढ़वाल को अधिनियम की धारा-2¼i½]¼iii½]¼iv½ व धारा-3(क),(ख),(ग) के तहत आदेश की तिथि से 06 माह हेतु जिला बदर किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा-60 आबकारी अधिनियम, गुण्डा नियंत्रण अधिनियम व अन्य अधिनियम में 10 मामले पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से आबकारी अधिनियम से संबंधित मामलों में विपक्षी को रूपये 5-5 हजार के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया है, अन्य मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।
वाद संख्या 06/2019 राज्य बनाम सुरजीत सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी झूलाबस्ती, गाड़ीघाट, थाना कोटद्वार गढ़वाल को अधिनियम की धारा-2¼i½]¼iii½]¼iv½ व धारा-3(क),(ख),(ग) के तहत आदेश की तिथि से 06 माह हेतु जिला बदर किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा-60 आबकारी अधिनियम, छक्च्ै एक्ट व 60/72-आबकारी अधिनियम में 08 मामले पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से आबकारी अधिनियम से संबंधित मामलों में विपक्षी को रूपये 5-5 हजार के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया है, अन्य मामले न्यायालय में विचाराधीन