निर्वाचन नामावली में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन करने पर चर्चा। WWW.JANSWAR.COM

(अरुणाभ रतूड़ी जनस्वर)

निर्वाचन अधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल ने बैठक में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

पौड़ी:- निर्वाचनों के संचालन, संपादन एवं क्रियान्वयन हेतु एनआईसी कक्ष में उप निर्वाचन अधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्वाचन नामावली में नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन करने सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की।
शुक्रवार को आयोजित बैठक में उप निर्वाचन अधिकारी ने भारत का संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम व निर्वाचनों के संचालन नियमों की जानकारी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को दी। उन्होंने भारत का संविधान अनुच्छेद 324 व 325 से 329, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 के अंतर्गत धारा 1 से 32, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 में धारा 1 से 168, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 में नियम 1 से 34 सहित अन्य कानूनी नियमों की संपूर्ण जानकारी भी दी। उन्होंने समस्त पार्टी के पदाधिकारियों को कहा कि बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति कर उसकी सूची निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करायें, जिससे बूथ लेवल एजेंटों की सूची निर्वाचन आयोग को समय पर भेजी जा सकेगी। साथ उन्होंने कहा कि नये नाम जोड़ने, नाम हटाने व संशोधन के लिए बीएलओ से संपर्क करें। उन्होंने यह भी कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नये मतदाता अपना नाम निर्वाचन नामावली में जोड़ने के लिए 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई व 01 अक्टूबर को आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को यह भी कहा कि जनपद के अंतर्गत किसी मतदान स्थल को बदलना है तो उसकी जानकारी निर्वाचन कार्यालय को दें, जिससे समय पर मतदान स्थल को बदला जा सकेगा। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अपने-अपने क्षेत्रातंर्गत मतदान केंद्रों का सर्वे पटवारियों के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी मतदान केंद्र में रैम्प, शौचालय, पेयजल, विद्युत सहित अन्य कार्य किये जाने हैं उसकी सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में सहायक निर्वाचन अधिकारी शांति लाल शाह, पार्टी पदाधिकारी राजेंद्र सिंह राणा, राहत हुसैन, देवानंद नौटियाल, त्रिलोक रावत, भरत सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।