कांवड़ियों की व्यवस्था देखने पौड़ी गढवाल के डीएम 12 किमी पैदल चल कर नीलकंठ पहुँचे।#पुलिस के कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल की वर्दी भत्ते मे बढोतरी#अपर जिलाधिकारी ने फूड सेफ्टी एक्ट के उल्लंधन पर चिकन मटन विक्रेता दो लोगों पर किया 15 व 30 हजार रुपये जुर्माना।www.Janswar.com                     

-अरुणाभ रतूड़ी

जिलाधिकारी डॉ0 जोगदण्डे ने कांवड़ियों के साथ 12 किमी पैदल चलकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा‘‘

जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे ने आज यमकेश्वर तहसील के अन्तर्गत नीलकंठ मार्ग पर कंावड़ यात्रा का स्थलीय निरीक्षण किया, उन्होंने कंावड़ियों के साथ 12 किलोमीटर पैदल यात्रा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तत्पश्चात नीलकंठ महादेव पहुंचकर जलाभिषेक कर विधि-विधान के साथ पूजा अर्चना की। जिलाधिकारी को अपने मध्य पाकर कांवड़िये व स्थानीय निवासी उत्साहित नजर आये। इस दौरान जिलाधिकारी ने कांवड़ तीर्थ यात्रा पर आए दिल्ली के राहुल व अन्य कांवड़ियों से बात कर सुविधाओ को लेकर फीडबैक लिया। जिस पर यात्रियों द्वारा संतोष व खुशी जाहिर की गई। जिलाधिकारी ने एक दुकान पर पसरे कूड़े को देखकर दुकानदार को फटकार लगाते हुए मौके पर ही कूड़े को उठाने को कहा। उन्होंने कहा यात्रा मार्ग को साफ रखना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है, अगर इस तरह से कूड़ा फैलाया जायेगा तो यात्रियों की नजरों मेे नीलकंठ क्षेत्र व उत्तराखण्ड की खराब छवि प्रस्तुत होगी।
जिलाधिकारी डॉ0 जोगदण्डे ने यात्रा मार्गों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य शिविर, पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उप जिलाधिकारी यमकेश्वर को निर्देशित किया कि यात्रा मार्ग पर साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि यात्रा मार्ग पर सफाई कर्मियों की सुबह व शाम दो शिफ्टों में ड्यूटी पर लगायें जिससे बेहतर सफाई हो सकेगी। जिलाधिकारी ने कावड़ियों हेतु रास्तों में समुचित मूलभूत व्यवस्थायें बनाये रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कांवड़ मेला कन्ट्रोंल रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया कि कांवड़ियों के आने-जाने के लिए अलग-अलग लाइने बनाये जिससे मार्ग को सुगम बनाये जा सके।
जिलाधिकारी ने पैदल निरीक्षण के दौरान कांवडियों से वार्तालाप कर उनका हालचाल जाना तथा ढ़ाबों से ली जा रही सामग्री की गुणवत्ता व दरों की जानकारी ली, इस दौरान कांवडियों ने अवगत कराया कि प्रशासन ने कंावड़ यात्रा को देखते हुए मार्गों पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है साथ ही ढाबा संचालक भी तय दर पर ही सामान दे रहे है। जिलाधिकारी ने नीलकंठ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंदिर समिति के सदस्यों से वार्ता कर निर्देशित किया कि पेयजल, शौचालय व समस्त आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था दुरुस्त रखें। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि नीलकंठ मार्ग पर कूड़े को एकत्र करने के लिए दुकानदारों को प्रेरित करें। उन्होंने नीलकंठ पैदल मार्ग की रैलिंग का प्रपोसल व ज्यादा चढ़ाई वाली जगहों पर सीढ़ी/स्टेप बनाने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी यमकेश्वर प्रमोद कुमार, तहसीलदार मनजीत सिंह, सीओ दिनेश मनराल, अध्यक्ष मन्दिर समीति धन सिंह राणा, उप निरीक्षक राजस्व बृजभूषण सहित संबधिंत अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

*******

उत्तराखण्ड पुलिस के  हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल व चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का वर्दी भत्ता बढ़ाया गया है। HC/Ct. का ₹2250/- से बढ़ाकर ₹3300/- प्रतिवर्ष, और चतुर्थ श्रेणी कार्मिक का ₹1500/- से बढ़ाकर ₹2200/- प्रतिवर्ष किया गया।

********

अपर जिलाधिकारी ने फूड सेफ्टी एक्ट के उल्लंधन पर तामिल किया जुर्माना’’

’’15 दिन में जुर्माना राशि जमा करने के दिये निर्देश’’

’’निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा न करने की दशा में वैधानिक तरीके से वसूली की दी चेतावनी’’

अपर जिलाधिकारी गढ़वाल श्रीमती ईला गिरि ने चिकन मटन एवं मछली विक्रेता द्वारा स्लाटर हाउस उल्लंधन करने एवं असुरक्षित तरीके से खाद्य पदार्थ (मिल्क केक) का विक्रय करने के संबंध में फूड सेफ्टी विभाग द्वारा किये गये चालान और दर्ज किये गये वाद के संबंध में संबधिंत लोगों को नोटिस निर्गत करने, जुर्माने की निर्धारित राशि जमा करने तथा इस संबंध में अग्रिम दिशा-निर्देश जारी किये है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीनगर और पौड़ी द्वारा (दिनेश सिंह मौके पर मौजूद विक्रेता) पुत्र इन्द्र सिंह ग्राम त्रिपालीसैंण और इन्द्र सिंह पुत्र मंगसीर सिंह ग्राम त्रिपालीसैंण (प्रतिष्ठान स्वामी) के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में चालान और वाद की कार्यवाही की गयी थी।
इस संबंध में अपर जिलाधिकारी द्वारा संबधिंत लोगों को नोटिस निर्गत किया गया था जिसके प्रतिउŸार पश्चात अपर जिलाधिकारी ने दिनेश सिंह पुत्र इन्द्र सिंह पर 15 हजार रूपये एवं इन्द्र सिंह पुत्र मंगसीर सिंह (दोनों निवासी त्रिपालीसैंण) पर 30 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया। साथ ही निर्देशित किया कि प्रतिष्ठान का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत तत्काल पंजीकृत करना सुनिश्चित करें और चालान की धनराशि 15 दिवस के भीतर जमा करें अन्यथा भू-राजस्व के नियमानुसार चालान की धनराशि वसूल की जायेगी।
इसी तरह से अन्य मामलें में खाद्य सुरक्षा और अभिहित अधिकारी पौड़ी द्वारा बलवीर सिंह पुत्र राजपाल सिंह स्वीट शॉप देवप्रयाग मार्ग, खाड्यूसैंण पौड़ी के विरूद्ध असुरक्षित तरीके से मिल्क केक विक्रय के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सुसंगत चालान किया गया था। अपर जिलाधिकारी गढ़वाल द्वारा संबंधित को नोटिस निर्गत किया गया था जिसका प्रति उŸार प्राप्त होने पश्चात पुनः अपर जिलाधिकारी द्वारा उक्त व्यक्ति के विरूद्ध 45 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर ऐसे कृत्य की पुनरावृति न करने के निर्देश दिये साथ ही 15 दिन की अवधि के भीतर उक्त चालान की धनराशि जमा करने को भी निर्देशित किया और चेतावनी दी कि यदि निर्धारित जुर्माना की धनराशि समय से जमा नही की जाती है तो भू-राजस्व वसूली की प्रक्रिया से वसूला जायेगी।

******

उत्तराखण्ड पुलिस के  हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल व चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का वर्दी भत्ता बढ़ाया गया है। HC/Ct. का ₹2250/- से बढ़ाकर ₹3300/- प्रतिवर्ष, और चतुर्थ श्रेणी कार्मिक का ₹1500/- से बढ़ाकर ₹2200/- प्रतिवर्ष किया गया।