समाचार प्रस्तुति-नागेन्द्र प्रसाद रतूड़ी।
सदियों के अयोध्या मंदिर -मस्जिद विवाद का सुप्रीमकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई में गठित पॉच जजों की बेंच ने सर्वम्मति से अन्त कर दिया है। कई सदियों विवादित इस विवाद पर फैसला दिया कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर बनेगा। जिसके लिए सरकार को तीन महीने में एक ट्रस्ट बनाना होगा जो राममंदिर का कामकाज देखेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए अयोध्या में ही पांच एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी । कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि यह मस्जिद मीर बांकी ने बनवायी तथा मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी यह किसी ढांचे पर बना हुआ था। फैसले में कहा गया कि राम का जन्म अयोध्या नहीं हुआ है यह बात कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। यह जमीन कोर्ट द्वारा केन्द्र सरकार को सौंपी गयी।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील ने फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त की है और कहा है कि हम इसमें पुनर्विचार की मांग करेंगे।
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