-अरुणाभ रतूड़ी
राज्यपाल ने रायवाला में श्री सत्यसाईं संजीवनी अस्पताल का किया उद्घाटन।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने वीरवार को रायवाला में श्री सत्य सांई संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में मातृ एवं शिशु के उपचार से संबंधित सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जायेंगी।
अस्पताल के शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि श्री सत्य सांई ट्रस्ट द्वारा सेवा व समर्पण का जो भाव दिखाया गया है वह अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। राज्यपाल ने कहा कि निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना सचमुच में पवित्र और नेक कार्य है। उन्होंने ट्रस्ट की सराहना करते हुए कहा कि मातृ एवं शिशु निःशुल्क चिकित्सालय के शुभारंभ से इस क्षेत्र के निवासियों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया जाना जरूरी है। कई संस्थाएं इस ओर आगे आ रही हैं, अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं को भी इस तरह के पुनीत कार्यों में आगे आने को कहा।
राज्यपाल ने श्री सत्य सांई ट्रस्ट के इस विजन के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया और कहा कि इस दिशा में किए गए कार्य उत्तराखण्ड के ग्रामीण चिकित्सा सेवाओं के लिए वरदान साबित होगा। इस मौके पर उपस्थित कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने कहा कि परोपकारः पुण्यायः पापाय परपीड़नम। अर्थात् परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, पुण्य है। उन्होंने कहा कि श्री सत्य सांई संजीवनी संस्था निष्काम भाव से सेवा कर रही है। निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार देकर हजारों की संख्या में मातृ एवं शिशुओं को लाभ दिया है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के माध्यम से जरूरमंदों की राह आसान होगी।
इस कार्यक्रम में विधायक रूड़की प्रदीप बत्रा, परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती, श्री सत्य सांई संजीवनी संस्था के चेयरमैन सी.श्रीनिवास, ट्रस्टी विवेक गौड़, डॉ. ऋषिकेश, डॉ. उषा रतूडी सहित अन्य ग्रामीण व संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे
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जनपद पौड़ी गढवाल में 12 नवम्बर को लोक अदालतों का आयोजन
माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी द्वारा आगामी 12 नवम्बर, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, लैन्सडाउन तथा धुमाकोट में किया जाएगा।
सीनियर सिविल जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी अकरम अली ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित फौजदारी शमनीय, 138 एनआई एक्ट के वाद, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद, अन्य दिवानी वाद, सेवा संबंधित मामले, राजस्व वाद जो न्यायालयों में लंबित हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलें, बिजली-पानी बिल संबंधित विवाद सुलह-समझौते के आधार पर निस्ताररित कराये जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायालयों में अब तक न पहुंचे चैक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधित प्रकरण, श्रम संबंधि विवाद, बिजली-पानी बिल संबंधित विवाद, भरण-पोषण वाद व अन्य शमनीय फौजदारी, वैवाहिक व दीवानी वाद भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जा सकते हैं। कहा कि जनपद न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में या संबंधित न्यायालय परिसर में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आगामी 12 नवम्बर, 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं।