- लोक निर्माण विभाग को जल्द सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने के दिये निर्देश
- कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान-मुख्यमंत्री।
- रोप वे कनेक्टिविटी नेटवर्क बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग में रोप वे डिविज़न का किया जायेगा गठन
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित विभागों की समीक्षा की लोक निर्माण विभाग को जल्द सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने के दिये निर्देश कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान-मुख्यमंत्री।
रोप वे कनेक्टिविटी नेटवर्क बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग में रोप वे डिविज़न का किया जायेगा गठन मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग, एन.एच.ए.आई, एन.एच.आई.डी.सी.एल एवं बी.आर.ओ के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी कार्य निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण किये जाये। कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। लोक निर्माण विभाग द्वारा जल्द ही सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। वर्षाकाल पूर्ण होते ही 15 सितम्बर से यह कार्य अभियान के रूप में किये जाए। जिन स्थानों पर स्मार्ट सिटी एवं लोक निर्माण विभाग के कार्य साथ-साथ चल रहे, ऐसे स्थानों के लिए प्रोपर प्लान तैयार किये जाय। रोप वे कनेक्टिविटी नेटवर्क बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग में रोप वे डिविजन का गठन किया जाय। सचिव लोक निर्माण विभाग एवं सचिव स्मार्ट सिटी इस संबध में संबधित अधिकारियों की शीघ्र बैठक लें। गाड़ियों की पार्किंग हेतु टनल पार्किंग के लिए पायलट बेस पर एक स्थान चिन्हित किया जाए। सड़क कनेक्टिविटी में केन्द्र से मिल रहा है राज्य को पूरा सहयोग। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाने में केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को काफी सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑल वेदर रोड, एन.एच.ए.आई. एवं भारतमाला जैसी परियोजनाओं से राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को काफी मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि एन.एच के तहत सड़को एवं पुलों के लिए, रोपवे और टनल के लिए और प्रपोजल बनाये जाय। जल्द ही सभी प्रपोजल केन्द्र सरकार के समक्ष रखे जायेंगे। देहरादून एवं हल्द्वानी रिंग रोड की कार्यवाही में तेजी लाई जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून एवं हल्द्वानी रिंग रोड की कार्यवाही में तेजी लाई जाय। देहरादून रिंग रोड 114.9 किमी एवं हल्द्वानी में 50.43 किमी रोड बनाई जानी प्रस्तावित है। जसपुर बाई पास एवं भवाली बाईपास का कार्य सितम्बर 2021 तक एन.एच.ए.आई को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। चारधाम परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भारतमाला परियोजना के तहत किये जा रहे कार्यों में सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तेजी लाई जाय। सी.आर.आई.एफ के तहत पिछले चार वर्षों 1124 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि के तहत स्वीकृत कार्यों में भी तेजी लाई जाय। सी.आर.आई.एफ के तहत राज्य स्थापना से मार्च 2017 तक 615 करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत हुए,जबकि पिछले चार वर्षों 1124 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां प्रदान हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सीएम घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाय। सड़क परियोजना के तहत हो रहे कार्यों का ड्रोन सर्वे भी किया जाय- मुख्य सचिव मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु ने कहा कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं, उन सबका ड्रोन सर्वे भी किया जाय। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना लोगों तक हो, इसके लिए प्लेटफॉर्म विकसित किया जाय। इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाय। सभी कार्यदायी संस्थाएं आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री हरि ओम शर्मा, रिजनल ऑफिसर एन.एच.ए.आई श्री सी.के. सिन्हा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे
- अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में उत्तराखण्ड में अन्नोत्सव आयोजित किया जायेगा
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश
अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में (नवरात्रि के दौरान) उत्तराखण्ड में अन्नोत्सव आयोजित किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिये कि कोविड-19 के दृष्टिगत आम जन को राहत दिये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’’ के प्रति लोगों जागरूक किया जाय। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार के राशनकार्ड धारकों को मई से नवम्बर 2021 तक 05 किग्रा निःशुल्क खाद्यान निःशुल्क वितरित किया जा रहा है।
अन्नोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को राज्य के सभी 9230 सरकारी राशन की दुकानों में खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लाभार्थियों के साथ ऑनलाईन संवाद भी किया जायेगा।
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, संस्कृति विभाग, आईटीडीए तथा एनआईसी की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाय।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, सचिव श्री शैलेष बगोली, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री भूपाल सिंह मनराल, अपर सचिव श्री प्रताप सिंह शाह, अपर आयुक्त श्री पी.एस. पांगती, संयुक्त आयुक्त डॉ. एम एस विसेन उपस्थित थे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो भारतीय नागरिक दिनांक 01 जनवरी, 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहा है, वह विधान सभा निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 मध्य प्रारूप -6 पर नियमानुसार अपना आवेदन संबंधित बीएलओ, तहसील/उप जिलाधिकारी कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। आयोग की वेबसाईट www.nvsp.in पर ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोविड-19 के दृष्टिगत poll going 05 राज्यों में किसी भी मतदये स्थल पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 के स्थान पर 1200 निर्धारित की गई है। अर्थात वर्तमान में जिन मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है, उन मतदेय स्थलों को विभाजित कर संबंधित मतदेय स्थल क्षेत्र के अन्तर्गत उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित किया जायेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जनसामान्य एवं मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजनैतिक दलों से अनुरोध किया कि आयोग के उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में मतदेय स्थलों के संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन प्रस्ताव (यदि कोई हो) संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक दशा में दिनांक 20 अगस्त, 2021 से पूर्व अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
उन्होंने बताया कि मतदेय स्थलों के पुनर्निधारण एवं मानकीकरण के संबंध में जो मुख्य बिन्दु रखे गये हैं उनमें किसी भी मतदाता को अपने आवास से मतदेय स्थल तक पहुँचनें के लिए 02 किमी0 से अधिक पैदल दूरी तय न करनी पड़े, मतदेय स्थल तक पहुँचने के लिए किसी भी मतदाता को किसी जंगली एवं अत्यधिक दुर्गम पहाड़ी मार्ग या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक बाधाओं यथा नदी, नालों आदि को पार करने का जोखिम न उठाना पड़े। मतदेय स्थल के लिए चिन्हित किसी भी भवन में मतदेय स्थल के लिए निर्धारित कक्ष केवल भू-तल में स्थापित हो तथा मतदेय स्थल के चिन्हित भवन जीर्ण-शीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त न हो। पुलिस स्टेशन, अस्पताल, मन्दिर और अन्य किसी भी धार्मिक स्थल पर मतदेय स्थल स्थापित नहीं किया जायेगा। वर्तमान मतदेय स्थल भवन की 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत किसी राजनैतिक दल का कार्यालय स्थापित नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में एक भवन पर दो से अधिक एवं शहरी क्षेत्र में एक भवन पर चार से अधिक मतदेय स्थल स्थापित न हों। यथा सम्भव मतदेय स्थल का क्षेत्र कम से कम 20 वर्गमीटर हो। स्थल कक्ष में प्रवेश एवं निकास के लिए यथा संभव अलग-अलग दरवाजे हों।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार AMF Assured Minimum Facilities भी भौतिक सत्यापन के दौरान जाँच कर पुष्टि की जायेगी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल की कतिपय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में एक भवन में 04 से अधिक मतदेय स्थल स्थापित हैं। शहरी क्षेत्र में जिन भवनों में चार से अधिक मतदेय स्थल है और यदि उसी भवन में स्थापित दो या दो से अधिक मतदेय स्थलों के मतदाताओं की कुल संख्या-1200 या इससे कम होती है तो ऐसे मतदेय स्थलों को मर्ज कर एक ही मतदेय स्थल बनाने की कार्यवाही की जा सकती है और यदि मर्ज करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो शहरी क्षेत्र में एक भवन में स्थापित 04 से अधिक मतदेय स्थल वाले भवनों के अतिरिक्त, मतदेय स्थल उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध किसी अन्य उपयुक्त भवन में स्थापित किया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि डीएससी, एकाधिक प्रविष्टियों एवं लॉजीकल इरर को हटाने के अन्तर्गत वर्तमान में आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार 15 जनवरी 2021 को विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2021 की अर्हता तिथि के आधार पर निरन्त अद्यतन प्रक्रिया का कार्य गतिमान है। जिसके अन्तर्गत प्रारूप-6, 6क, 7, 8, 8क में प्राप्त दावे /आपत्तियों का समय पर निस्तारण की कार्यवाही भी की जा रही है।
जनपदों/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत ERO Net में DSE एवं Logical Errors के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाए रखने के लिए राजनैतिक दलों से भी अनुरोध किया है कि यदि किसी निर्वाचक / निर्वाचकों का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में या एक से अधिक बार पंजीकृत होने का कोई तथ्य आपके संज्ञान हो तो कृपया संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पूर्ण विवरण सहित अवगत कराने का कष्ट करें। निर्वाचक नामावली से किसी भी निर्वाचक का नाम त्रुटिवश या किसी गलत तरीके, या किसी द्वेष भाव से विलोपित नहीं किया जायेगा। रजिस्टर्ड डैथ के मामलों में विलोपन केवल उचित सत्यापन/मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जायेगा। मृत्यु और स्थानान्तरण के आधार पर विलोपन की कार्यवाही फार्म-7 प्राप्त करने पर ही की जायेगी ताकि जाने-अनजाने गलत तरीके से होने वाले विलोपनों से बचा जा सके। विलोपनों के लिए बीएलओ की रिपोर्ट आवश्यक होगी।
उन्होंने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगें कि, संसद एवं राज्य विधान मण्डलों के सभी सदस्यों घोषित पदधारकों, कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेद आदि के क्षेत्रों की विभूतियों, न्यायपालिका और लोक सेवाओं के सदस्यों के नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में पंजीकृत तथा विधयमान हैं। निर्वाचक नामावली डाटाबेस में ऐसे गणमान्य व्यक्तियों की उचित फ्लैगिंग की जायेगी। निर्वाचक नामावली के डाटाबेस में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत दिव्यांगों की भी उचित फ़्लैगिंग की जायेगी।
उन्होंने निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए राजनैतिक दलों से अनुरोध किया कि प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए अपने-अपने राजनैतिक दल का बीएलए नियुक्त करने का कष्ट करें और मतदेय स्थलवार नियुक्त बीएलए की सूची संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक दशा में दिनांक 30, सितम्बर, 2021 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
राजनैतिक दलों की अधिक से अधिक सहभागिता के दृष्टिगत आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बीएलए को इस शर्त के अधीन ब्ल्क में आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है कि एक बीएलए एक समय / एक दिन में बीएलओ को 10 से अधिक फार्म प्रस्तुत नहीं कर सकेंगें। यदि दावे /आपत्तियां प्रस्तुत करने की सम्पूर्ण अवधि में कोई बीएलए 30 से अधिक फार्म प्रस्तुत करता है तो ईआरओ/एईआरओ द्वारा इसका स्वयं सत्यापन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बीएलए इस घोषणा के साथ आवेदन फार्मों की सूची भी प्रस्तुत करेंगें कि उसने आवेदन फार्मों के विवरणों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन कर लिया है और वह संतुष्ट है कि वे सही हैं। राजनैतिक दलों से यह भी अनुरोध है कि राज्य के शत-प्रतिशत अर्ह नागरिकों के नाम नियमानुसार निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने, तथा विधान सभा निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाए रखने हेतु अपने बूथ/ब्लॉक /मण्डल /तहसील / जनपद स्तरीय कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम से अवगत कराते हुए यथा अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
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राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर 14 अगस्त, 2021 को जनपद मुख्यालय पौड़ी स्थित समस्त राजकीय कार्यालयों में स्वच्छता दल द्वारा औचक निरीक्षण किया जायेगा।
अपर जिलाधिकारी डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर जनपद मुख्यालय अन्तर्गत समस्त राजकीय (केंद्र/राज्य सरकार के कार्यालय) कार्यालय खुले रहेंगे। कहा कि स्वच्छता को लेकर स्वच्छता दल गठित किया गया है, जिसके द्वारा जनपद मुख्यालय स्तर पर स्थित कार्यालयों में साफ-सफाई व्यवस्था का आंकलन किया जायेगा। उन्होंने जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया कि दिनांक 14 अगस्त 2021 को स्वच्छता दल के निरीक्षण के दृष्टिगत समस्त कार्मिक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कार्यालयों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये।