मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में जन समस्याओं एवं जन शिकायतों को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। मुख्यमंत्री के समक्ष सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, आर्थिक सहायता, समाज कल्याण से संबधित पेंशन आदि अनेक समस्याएं लोगों ने रखी। मुख्यमंत्री ने समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जन समस्याओं की समय-समय पर नियमित रूप से सुनवाई की जायेगी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया जायेगा। निर्धारित समयावधि में अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिये गये हैं। जिन समस्याओं को त्वरित समाधान हो सकता, उनका मौके पर अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिये गये हैं।
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मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने राजकीय चिकित्सालय, खटीमा के आवसीय भवनों के निर्माण हेतु रूपये 2 करोड़, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में वायरोलॉजी लैब की स्थापना हेतु रूपये 03 करोड़ 59 लाख, पिथौरागढ़ में टकाना टाउनशिप की भूमि पर विकास भवन के सामने निर्माण भवन के निर्माण कार्य हेतु रूपये 37 लाख , काण्डा में मिनी स्टेडियम हेतु रूपये रूपये 49 लाख, विकासखण्ड रायपुर में टिहरी नगर स्थित दून यूनिवर्सिटी रोड़ में छूटे हुए क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाये जाने हेतु रूपये 47 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैंण के अंतर्गत थलीसैंण-पीठसैंण मोटर मार्ग से घूरी मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु रूपये 30 लाख, विधानसभा क्षेत्र रामनगर के अंतर्गत आनन्द नगर पीपलपड़ाव में सड़क निर्माण कार्य हेतु रूपये 01 करोड़ 06 लाख, जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के बम्बूधार से मूल गांव छिनका होते हुए मल्ला नौरी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु रूपये 01 करोड़ 41 लाख, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैंण के अंतर्गत खण्डगांव से सौलासैंण तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु रूपये 42 लाख, जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में तैला कोटेश्वर मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के कार्य हेतु रूपये 2 करोड़ 02 लाख, जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के अन्तर्गत 05 मार्गों का पुनः निर्माण कार्य हेतु रूपये 94 लाख, विधानसभा क्षेत्र रूद्र्रप्रयाग के अंतर्गत विभिन्न पांच कार्यों हेतु रूपये 1 करोड़ 17 लाख, जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अंतर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु रूपये 1 करोड़ 86 लाख तथा जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के विकासखण्ड भिलंगना में 3 मोटर मार्गो के निर्माण कार्य हेतु रूपये 72 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।मुख्यमंत्री ने स्वीकृत की पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर के आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु रूपये 131.75 लाख की धनराशि।
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी के ग्राम सेनर के 20 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु रूपये 85 लाख, तहसील धारचूला के ग्राम कनार तोक जिमतड़ा के 07 परिवारों के पुनर्वास हेतु रूपये 29.75 लाख के साथ ही जनपद बागेश्वर के तहसील काण्डा के ग्राम सेरी के 04 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु रूपये 17 लाख की धनराशि स्वीकृत की।
जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे द्वारा दिनांक 16 जून, 2021 को एक वाहन बोलेरो टैक्सी वाहन संख्या- यू0के0-12टीबी/0958 सिलोगी से जाखणीखाल जाते समय ग्राम घण्डालू-बडेथखाल तोक में दुर्घटनाग्रस्त के मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिये गये हैं।
रिपोर्ट के अनुसार जाखणीखाल जाते समय ग्राम घण्डालू-बडेथखाल तोक में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। वाहन में कुल 03 व्यक्ति सवार थे जिनमें श्री सत्यापाल सिंह पुत्र श्री स्व0 मानसिंह, श्री राहुल सिंह बिष्ट पुत्र मातवर सिंह, श्री कलम सिंह पुत्र स्व0 इंद्र सिंह निवाणीगण ग्राम अमोला, पट्टी विचला ढांगू-03, तहसील जाखणीखाल की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई।
जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल डाॅ0 विजय कुमार जोगदण्डे ने उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु परगना मजिस्ट्रेट यमकेश्वर संदीप कुमार को जांच अधिकारी नामित करते हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मजिस्ट्रीयल जांच आख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के आदेश दिये। जांच अधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति उक्त दुर्घटना के संबंध में कुछ भी जानकारी रखता हो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 01 सप्ताह के अंदर किसी भी कार्य दिवस पर न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।