परिवहन मानक परिचालन के अनुसार अब वाहन में सीटों की संख्या के आधार पर सवारी बिठा सकते हैं।राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर से किराया लिया जाएगा-मुख्यसचिव।पढिए Janswar.com में।

समाचार प्रस्तुति-अरुणाभ रतूड़ी

मुख्यसचिव उत्तराखण्ड श्री ओमप्रकाश

उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश के अपने आदेश अपने आदेश संख्या 319 /IX-01(01) 2020 परिवहन के संचालन के संबंध में मानक प्रचालन कार्यविधि के निर्धारण के संबंध में निर्देश दिया है कि उक्त विषयक शासनादेश संख्या 128/ix-1(24) 2020 दिनांक 20 मई 2020 को अतिक्रमित करते हुए सम्यक विचारोंपरांत मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि कृपया सार्वजनिक परिवहन के संचालन हेतु निम्नवत मानक प्रचालन कार्यविधि का निर्धारण किया जाता है –
1- तत्काल प्रभाव से अंतर्राज्यीय मार्गों पर भी सार्वजनिक वाहनों को संचालन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों के निगम से समन्वय स्थापित करते हुए वाहनों का संचालन किया जाएगा।अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा हेतु प्रथम चरण में संबंधित राज्यों के मध्य सहमति के आधार पर अधिकतम 100 -100 फेरे प्रतिदिन संचालन की अनुमति होगी ।
2-अंतर्राज्यीय एवं अंतर्जनपदीय मार्गों पर बस/ टैक्सीकैब/ मैक्सी कैब/ थ्री व्हीलर/ ऑटो विक्रम/ ई रिक्शा में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी यात्री बैठाए जाएंगे।बसों में स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी।
3- वाहन स्वामियों /चालक /परिचालक द्वारा यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर से किराया लिया जाएगा। किसी भी दशा में उक्त दर से अधिक किराए की वसूली नहीं की जाएगी। इस संबंध में शासनादेश संख्या 169/ix-1/24/2020दिनांक 23.06.2020 द्वारा लागू की गई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।
4- सभी वाहन स्वामियों वाहन चालको एवं यात्रियों द्वारा उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अंतर्जनपदीय आवागमन हेतु निर्गत किए गए मानक प्रचालन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा,
5- प्रत्येक यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व एवं यात्रा समाप्ति के पश्चात वाहन कीटाणु शोधन (सैनिटाइजेशन)किया जाएगा जिसके अंतर्गत वाहन के प्रवेश द्वार,हैंडल, रेलिंग,स्टेरिंग,गियर,लीवर सीटों आदि का भली-भांति सैनिटाइजेशन सम्मिलित है।
6- वाहनों में चालक, परिचालक एवं समस्त यात्रियों को फेस मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
7-वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का पूरा पालन किया जाएगा।
8- वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना और उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा।
9-अंतर्राज्यीय एवं अंतर्जनपदीय यात्रा करने की स्थिति में वाहन में प्रवेश/ यात्रा करने वाले यात्री की थर्मल स्कैनिंग के जाने की व्यवस्था बस डिपो/यात्रा के प्रारंभिक स्थल पर संबंधित जिला अधिकारी के द्वारा की जाएगी इस प्रकार अंतर राज्य परिवहन सेवा के रूप में राज्य के किसी बस अड्डे पर आने वाली बस के यात्रियों की स्कैनिंग की जांच का उत्तरदायित्व भी संबंधित जनपद के जिला अधिकारी का होगा।10- यात्री में केविड-19 के लक्षण होने पर संबंधित वाहन चालक द्वारा उसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने /स्वास्थ्य केंद्र को दी जाएगी।
11-यात्रा करते समय पान तंबाकू गुटखा एवं शराब आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। वाहन में थूकना दण्डनीय होगा ।
12-यात्रा के दौरान वाहन को निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोका जाएगा।
13-अन्तर्राज्यीय (अन्य राज्यों से उत्तराखंड राज्य आने हेतु )यात्रा की स्थिति में संबंधित वाहन चालक,परिचालक एवं यात्रियों से अपेक्षा की जाती है देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की वेबसाइट https//smartcitydehradun.uk.gov.in/pravasi-registration पर पंजीकरण के उपरांत ही यात्रा प्रारंभ करें ।यदि किसी कारणवश कोई यात्री बिना पंजीकरण कराए राज्य में प्रवेश करता है तो संबंधित यात्री के पहुंचने के स्थान पर उसका अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाएगा उक्त पंजीकरण हेतु आवश्यकतानुसार कार्मिकों की व्यवस्था संबंधित जनपद के अधिकारियों द्वारा की जाएगी ।
2-उपरोक्त मानक प्रचालन कार्यविधि (SOP)का कठोरता से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त के साथ-साथ कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर गृह मंत्रालय भारत सरकार व उत्तराखंड राज्य द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/शासनादेशों का भी कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

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