अरुणाभ रतूड़ी
जिलाधिकारी पौड़ी गढवाल ने आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा कार्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया।
जिलाधिकारी डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे ने आज पॉवर हाउस के निकट निर्माणाधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा कार्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन भवन के तीनों तल में बने सभी कमरों, स्टोर तथा शौचालयों के कार्याे का अवलोकन करते हुए कार्यों के मानक के अनुसार उसका मापन भी किया। उन्होंने कार्यदाई संस्था और संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया कि स्टोर कक्ष व शौचालय में हवा (वेंटीलेशन) और रोशनी के लिए अलग से खिड़की बनाएं। साफ -सफाई करने में आसानी हो इसके लिए डक्ट के अंदर सीडी बनाएं तथा छत पर पेयजल टंकी स्थापित करते समय उसकी साफ-सफाई और सुरक्षा के लिए भी जाली लगवाना भी सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को निर्देशित किया कि भवन में लगाए जा रहे ईंट, सीमेंट, रेत व कंक्रीट के सैंपल की जांच आईआईटी रुड़की अथवा किसी विश्वसनीय संस्था से करवाना सुनिश्चित करें तथा सैम्पलिंग रिपोर्ट संतोषजनक आने के पश्चात ही अंतिम भुगतान करें। उन्होंने संबंधित कार्यदाई संस्था को निर्देशित किया कि गुणवत्ता के साथ तेजी से कार्य करना पूर्ण करें। इस दौरान जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉ0 सविता रानी, कनिष्ठ अभियंता पेयजल निगम मोहित रावत सहित संबंधित कार्मिक उपस्थित थे।
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बालाजी उद्योग हरियाणा का कच्ची घानी के सरसों का तेल का सैंपल फेल।निर्माता कंपनी पर दो लाख रुपये का जुर्माना
अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी पौड़ी इला गिरी ने अवगत कराया कि अभिहित अधिकारी पौड़ी द्वारा बुआखाल पौड़ी में निरीक्षण के दौरान पिकअप गाड़ी वाहन रोककर निरीक्षण किया गया, जिसमें खाद्य सामग्री जैसे चीनी, तेल, बेसन इत्यादि बिक्री हेतु पाये गये। निरीक्षण कर खाद्य सामग्री कच्ची घानी सरसों तेल (पैक्ड कोल्हू फ्रेश) की चार बोतल खरीदी गयी जिसमें नमूने के एक भाग को फर्म VI सहित सीलबंद कर राजकीय विश्लेषक, राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर को जांच रिपोर्ट भेजे जाने हेतु प्रेषित किया गया तथा नमूने के अन्य तीन भाग सीलबंद कर अभिहित अधिकारी कार्यालय पौड़ी में जमा किये गये। राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर की रिपोर्ट के अनुसार कच्ची घानी सरसों तेल (पैक्ड कोल्हू फ्रेश) परिक्षण के उपरांत मापदडों के लिए खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं मानक विनियम 2011 के प्रावधानों के अनुरूप नही पाया गया। जिसके संबंध में वाद दायर कर विपक्षीगणों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए न्यायालय में उपस्थित होकर अपना अभिकथन दाखिल करने को कहा गया।
अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी पौड़ी ने अवगत कराया कि उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के अन्तर्गत अपील करने का अवसर प्रदान किया गया, किन्तु अभियुक्त द्वारा तत्संबंध में कोई भी अपील नही की गयी। क्रय किये गये कच्ची घानी सरसों तेल (पैक्ड कोल्हू फ्रेश) के सैम्पल के संबंध में विपक्षी बालाजी उद्योग खसरा न0 19-22 बिलेज छांग जिला रेवाडी हरियाणा ने अपने प्रतिउत्तर में स्वीकार किया कि लिया गया सैम्पल अधोमानक घोषित किया गया है एवं न्यायालय द्वारा जो भी अर्थदण्ड लगाया जायेगा, मैं उसे भुगतने को तैयार हूॅ।
उक्त के संदर्भ में अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी पौड़ी इला गिरी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं मानक विनियम 2011 की 26 27 एवं धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय है, का उल्लंघन करने पर संदीप जैन मै0 जे0पी0 जैन एन्टर प्राईजेज, नजीबाबाद रोड कोटद्वार पर रूपये 1.00 लाख (एक लाख) एवं उत्पादनकर्ता कच्ची घानी सरसों तेल (पैक्ड कोल्हू फ्रेश) बालाजी उद्योग खसरा न0 19-22 बिलेज छांग जिला रेवाडी हरियाणा पर रूपये 2.00 लाख (दो लाख) की शास्ति आरोपित करते हुए निर्देशित किया कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। साथ ही प्रतिवादीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर शास्ति की धनराशि न्याय निर्णायक अधिकारी, पौड़ी के पक्ष में चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करे अयन्था भू-राजस्व की भांति वसूली की जायेगी।