एम्स अस्पताल (गैर कोविड क्षेत्र) में मंगलवार शाम कोविड 19 के दो और सकारात्मक मामले सामने आए।
1 – 26 / जनरल सर्जरी वार्ड में एक महिला स्टाफ नर्स है। जिसमें सोमवार को रोग के लक्षण पाए गए। जो दो दिन पूर्व तक ड्यूटी पर कार्यरत थी व एम्स के पास एक रूममेट के साथ रहती है।
2- एक अन्य सकारात्मक मामला गैस्ट्रोलॉजी में उपचाराधीन व यूरोलॉजी वार्ड में भर्ती 56 वर्षीया महिला रोगी का तीमारदार है। संस्थान ने इन दोनों रोगियों के बाबत आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है।
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*मुनि की रेती लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के लोगो के लिए सामान्य निर्देश*
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*ऋषिकेश क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव 2 मामलों और इनसे भविष्य में संभावित संक्रमण के दृष्टिगत मुनि की रेती लक्ष्मण झूला तपोवन के नागरिकों के लिए आवागमन के संबंध में नई गाइड लाइन*
*1)लक्षमण झूला, मुनि की रेती क्षेत्र के निवासी केवल मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही ऋषिकेश जा पाएंगे।इसके लिए मेडिकल हिस्ट्री साथ मे रखनी पड़ेगी।*
*3)इस क्षेत्र के निवासी सामान्य तौर पर सब्जी राशन लेने के लिये ऋषिकेश नही जा पाएंगे।*
*4)तपोवन क्षेत्र के लोग भी आवश्यक सामान तपोवन से ही खरीदेंगे।कैलाश गेट नही आ पाएंगे *5)होटल कर्मचारी निजी सुरक्षाकर्मी अपने अपने होटल में ही निवास करेंगे*
*6)सरकारी कर्मचारी भी ऋषिकेश क्षेत्र से मुनि की रेती नही आ पाएंगे यदि सरकारी कर्मचारियों के पास रहने की व्यवस्था नही है तो उन्हें प्रशासन होटल में कमरे उपलब्ध करा सकता है।*
*7)मेडिकल इमरजेंसी और अनुमन्य पास के अलावा ऋषिकेश अंतरजनपदीय बॉर्डर क्रॉस करना लॉक डाउन का उलंघन माना जायेगा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जाएगी।*
*8)दोपहिया वाहनों पर अकारण दो सवारी और बिना अनुमति के कार चलाने वालों पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।मरीज को ले जाने की स्थिति में छूट दी जाएगी*
*9)आवश्यक वस्तु के अलावा अन्य कोई दुकाने नही खोली जाएंगी मास्क न पहनने वालो के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी*
*10)बिना अनुमति राशन बांटने वालो के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी*
*11) किसी भी अन्य कारणों से ऋषिकेश जाने के लिए चौकी प्रभारी कैलाश गेट ओर ढालवाला से अनुमति लेकर जाया जा सकता है*
*समस्त जन सामान्य से अनुरोध है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जनहित में उक्त निर्णय लिए जा रहे है।पुलिस प्रशासन को सहयोग करने का कष्ट करें।*
*प्रभारी निरीक्षक*
*मुनि की रेती*
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कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोक लगाने हेतु अन्यत्र राज्यों के रेड,आॅरेन्ज जोन से आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य फेसिलिटी क्वारंटीन किया जा रहा है। जिलाधिकारी श्री बंसल ने कहा कि रेड,आॅरेंज जोन से आने वाले कैंसर अथवा क्रिटिकल बीमारी से ग्रस्त है जिनका इम्यूनिटी कमजोर हो गई है अथवा ऐसे वृद्ध या अत्यधिक लो-इम्यूनिटी के व्यक्ति है जो उच्च संस्थानों से उपचार कर जनपद मे लौट रहे हैं को होम क्वारंटीन की अनुमति दी जाती है मगर मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित चिकित्साधिकारी व नगर मजिस्टेट द्वारा परीक्षण उपरान्त ही क्रिटिकल बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति को चिकित्सालय संस्थागत अथवा होम क्वारंटीन करने का निर्णण लिया जायेगा।
जिलाधिकारी श्री बंसल ने निर्देश दिये है कि रेड,आॅरेंज जोन से उपचार उपरान्त आ रहे क्रिटिकल बीमारी से ग्रस्त अथवा लो इम्यूनिटी के वृद्ध व्यक्तियों को भलीभांती परीक्षण कर दिया जाए तथा उपचार दस्तावेजों का भी परीक्षण अवलोकन किया जाए यह भी सुनिश्चित कर दिया जाए कि व्यक्ति क्रिटिकल बीमारी से ग्रस्ति है तथा उसे फेसिलिटी क्वारंटीन अथवा चिकित्सालय क्वारंटीन मे रखने से त्वरित संक्रमण अथवा जीवन भय का खतरा तो नही है यदि ऐसा है तो उस मरीज को होम क्वारंटीन की संस्तुति दी जाए साथ ही यह भी देखा जाए कि मरीज के साथ जनपद आगमन मे परिवार के कितने व्यक्तियों द्वारा यात्रा की गई है यदि होम क्वारंटीन मे मरीज की देखभाल करने वाला कोई नही है तो मरीज के साथ यात्रा करने वाले परिजनों को भी होम क्वारंटीन पर विचार किया जाए। यदि होम क्वारंटीन मे मरीज की देखभाल हेतु परिजन उपलब्ध है तो मरीज के साथ यात्रा पर आये तीमारदार अथवा परिजनों को संस्थागत क्वांरटीन किया जाए। उन्होने निर्देश दिये कि होम क्वारंटीन मे किये व्यक्तियों, मरीजों का चिकित्सा टीम द्वारा प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण के साथ नियमित मानिटरिंग की जाए तथा स्वास्थ्य परीक्षण, मानिटरिंग की पंजीका मे अंकन किया जाए व अंकन पंजिका का समय-समय पर मजिस्ट्रेट व चिकित्साधिकारी से अवलोकन करना सुनिश्चित करेंगे। श्री बंसल ने कहा कि इन अपरिहार्यता के अतिरिक्त रेड, आॅरेंज जोन से जनपद मे प्रवेश करने वाले व्यक्तियों संस्थागत क्वारंटीन करवाया जाए।