-अरुणाभ रतूड़ी
उत्तराखण्ड शासन ने राज्य आन्दोलनकारी की मृत्यु के बाद आश्रित पति या पत्नी को पेंशन देने का आदेश जारी किया।
अपर सचिव रिद्धिम अग्रवाल के हस्ताक्षरों से जारी शासनादेश संख्या-219/XX(8)/21-6 (रा.आ.)2021 दि.30-09-2011 के अनुसार पेंशन प्राप्त राज्यआन्दोलनकारी की मृत्यु के बाद आश्रित पति या पत्नी को यदि कोई राजकीय पेंशन नहीं मिलती है तो उसे प्रतिमाह रु.3100(तीन हजार एक सौ रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे।
इस शासनादेश में केवल मृतक आन्दोलनकारी यदि महिला है तो पति को और यदि पुरुष है तो पत्नी को ही पेंशन देय होगी।पुत्र /पुत्री आदि को देय नहीं होगी।