समाचार प्रस्तुति-नागेन्द्र प्रसाद रतूड़ी
एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत उत्तराखण्ड एपिडेमिक डिजीज COVID -19 रेगुलेशन 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों तक उत्तराखण्ड में सभी घरेलू और विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री नीतेश झा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि COVID -19 के फैलाव को रोकने के लिए अनावश्यक भ्रमण न करने के लिए पूर्व अनेक एडवायजरी जारी की गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में घरेलू और विदेशी पर्यटकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
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राज्य सरकार द्वारा 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 31 मार्च तक घर पर ही रहने की अपील की गई है। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्री नीतेश झा द्वारा जारी एडवायजरी में सलाह दी गई है कि मेडिकल प्रोफेशनल और अन्य आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 31 मार्च तक घर पर ही रहें। एडवायजरी में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी घर से बाहर न निकलने देने की सलाह दी गई है। यह एडवायजरी इस बात को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है कि बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर कोरोना वायरस के संक्रमण का अधिक प्रभाव देखने को मिला है।
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जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये है कि जनपद मे गैस,डीजल एवं पेट्रोल की उपलब्धता एवं आपूर्ति जनसामान्य को नियमित रूप से नियमानुसार हो तथा इस हेतु जिले के सभी पेट्रोल पम्पों एवं गैस एजेन्सीयों, गैस गोदाम, गैस वितरण स्थलों मे संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जाए तथा शासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पूर्ण अनुपालन किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी गैस वितरकांे एंव पेट्रोल पम्प स्वामियोें को निर्देश दिये है कि वह गैस वितरण करने वाले कर्मचारियों तथा पेट्रोल पम्पों पर डीजल व पेट्रोल डालने वाले कर्मचारियोें को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने तथा सेनेटाइज करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सभी गैस गोदाम संचालक एवं गैस वितरक तथा पेट्रोल पम्प स्वामी प्रतिदिन संग्रहित गैस सिलेन्डरों डीजल व पेट्रोल के स्टाॅक की सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। श्री बंसल ने जिला पूर्ति अधिकारी तथा सभी उपजिलाधिकारियों को भ्रमण कर पेट्रोल पम्पों एवं गैस एजेन्सियों मे सम्बन्धित व्यवस्था बनाये जाने के लिए निरीक्षण करने के आदेश दिये है।
कोरोना वायरस के संक्रमण के मददेनजर जिला प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि पर्यटन नगरी के साथ ही जिले भर के सभी होटल,घुडसवारी, पैराग्लाइडिंग एवं नौकायन 31 मार्च तक बन्द रहेंगे। नैनीझील के अलावा भीमताल, नौकुचियाताल, सातताल तथा अन्य झीलो में सभी प्रकार का नौकायन भी प्रतिबंधित कर दिया गया है