उत्तराखण्ड के माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग को जारी 07जनवरी 22 का स्थानान्तरण शासनादेश आदर्श आचार संहिता के कारण निरस्त।Janswar.com

– यू.एस.कुकरेती

राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण न कराये जाने के सम्बन्ध में।बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है अब किसी शिक्षक ने अगर नई तैनाती पर भी ज्वाइन कर लिया है तो उसको फिर से पूर्व तैनाती पर भेजा जाएगा

उपर्युक्त विषयक माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 137 / XXIV-B-1 / 22-13 (05)/2021 दिनांक 12 जनवरी, 2022 द्वारा निर्देशित किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के शासनादेश संख्या 87, 90, 91, 92, 94 दिनांक 7 जनवरी, 2022 तथा बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के शासनादेश संख्या 78 79 80 दिनांक 7 जनवरी, 2022 द्वारा कतिपय शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये हैं, किन्तु दिनांक 8 जनवरी, 2022 के अपराह्न 03:30 बजे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई है के दृष्टिगत किसी भी कार्मिक / शिक्षक को कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। इस मध्य यदि किसी कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित स्थल से कार्यमुक्त होकर नवीन स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उसे निष्प्रभावी करते हुये उन्हें उनकी मूल तैनाती स्थल (स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय) पर ही अग्रेत्तर आदेशों तक बनाये रखना सुनिश्चित किया जाय।

 

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यदि कोई शिक्षक कार्यमुक्त होकर नवीन स्थल पर पहुंच गया हो तो उसे तत्काल उसके पूर्ववर्ती विद्यालय में वापस करना सुनिश्चित कराया जाय।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *